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Oct 08, 2026 Kajal Awasthi

नोएडा पुलिस की कार्रवाई पर हाईकोर्ट सख्त, युवकों की हिरासत और कागजी कार्रवाई पर उठाए सवाल

मारपीट के मामले में युवकों को हिरासत में लेने की पुलिस कार्रवाई पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई। कोर्ट ने ACP प्रथम और दारोगा अनुज कुमार को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है। #NoidaPolice #AllahabadHighCourt #HighCourt #NoidaNews #UPPolice #PoliceAction #CourtNews #UttarPradesh #LegalNews #BreakingNews #CrimeNews #Janta24x7

नोएडा पुलिस की कार्रवाई पर हाईकोर्ट सख्त, युवकों की हिरासत और कागजी कार्रवाई पर उठाए सवाल
नोएडा में मारपीट के एक मामले में युवकों को हिरासत में लेने की पुलिस कार्रवाई पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने पुलिस की ओर से अपनाई गई कानूनी प्रक्रिया और मामले से जुड़ी कागजी कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए हैं। अदालत के सामने मामला आने के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर आपत्तियां दर्ज की गईं।

बताया गया कि युवकों को हिरासत में लेने के दौरान पुलिस की ओर से सही कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। इसके अलावा मामले से संबंधित दस्तावेजों और कागजी कार्रवाई में कथित तौर पर हेराफेरी को लेकर भी कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। हाईकोर्ट ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित पुलिस अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होकर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने ACP प्रथम और दारोगा अनुज कुमार को 7 अक्टूबर को व्यक्तिगत पेशी के लिए बुलाया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट किया कि संबंधित अधिकारी को स्वयं उपस्थित होकर मामले में अपना पक्ष रखना होगा। कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी कि यदि ACP खुद अदालत में पेश नहीं होते और उनकी जगह कोई जूनियर अधिकारी भेजा जाता है तो उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया जा सकता है।

हाईकोर्ट की सख्ती के बाद पुलिस विभाग में भी इस मामले को लेकर गंभीरता बढ़ गई है। अदालत ने पुलिस की कार्रवाई में निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता पर जोर दिया। युवकों की हिरासत से लेकर दस्तावेजी कार्रवाई तक सामने आए सवालों को लेकर कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है।

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत का रुख यह स्पष्ट करता है कि पुलिस कार्रवाई में कानून और निर्धारित प्रक्रिया का पालन जरूरी है। अब संबंधित पुलिस अधिकारियों की व्यक्तिगत पेशी और उनके जवाब के बाद मामले में आगे की न्यायिक कार्रवाई पर नजर रहेगी।
Author - Kajal Awasthi
Credit - Janta24x7

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